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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा से जुड़े महाभियोग और जांच समिति के गठन को लेकर भेजा गया है। मौजूदा समय में संसद का सत्र चल रहा है, ऐसे में यह घटनाक्रम राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मामला क्या है?

यह पूरा मामला हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई से जुड़ा है। उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था। इसी समिति की वैधता को लेकर जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

याचिका में यह दलील दी गई है कि

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए. जी. मसीह की पीठ ने

से इस मामले में जवाब मांगा है।

सुनवाई के दौरान यह सवाल भी उठाया गया कि यदि राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली थी, तो केवल लोकसभा द्वारा जांच समिति का गठन कैसे किया गया।

1968 का जज जांच अधिनियम और विवाद

लोकसभा अध्यक्ष ने जज जांच अधिनियम, 1968 के तहत जांच समिति बनाई थी। याचिका में कहा गया है कि:

इसी आधार पर 12 अगस्त 2025 को की गई लोकसभा अध्यक्ष की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई है।

अब तक की प्रमुख घटनाएं

इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है।

आगे क्या हो सकता है?

अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद:

फिलहाल यह मामला न्यायिक विचाराधीन है और अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही सामने आएगा।

निष्कर्ष

यह मामला न केवल एक जज के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ा है, बल्कि संसद और संविधान के तहत शक्तियों के संतुलन से भी संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस इस पूरे घटनाक्रम को एक नई दिशा दे सकता है। अब सबकी निगाहें जनवरी 2026 में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

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